
Bihar Teachers Transfer अब शिक्षक खुद करेंगे स्कूल चयन, eShikshaKosh पोर्टल से मिलेगी पूरी आज़ादी
Bihar Teachers Transfer: बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है। अब राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक खुद अपना transfer कर सकेंगे और अपनी पसंद का विद्यालय चुन सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन eShikshaKosh पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जिसमें शिक्षक mutual transfer के ज़रिए एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरण कर सकेंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला?
राज्य के शिक्षकों के बीच लंबे समय से स्थानांतरण नीति को लेकर असंतोष बना हुआ था। साथ ही कई विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी और कुछ स्थानों पर शिक्षकों की अधिकता देखी जा रही थी। इस असंतुलन को दूर करने और शिक्षकों को पारदर्शी एवं सुविधाजनक ट्रांसफर की सुविधा देने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने यह बड़ा निर्णय लिया है।
क्या है eShikshaKosh पोर्टल?
eShikshaKosh बिहार सरकार का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो teacher login के माध्यम से शिक्षकों को:
- अपने विषय (subject) और श्रेणी (category) के अनुसार अन्य शिक्षकों की सूची देखने की सुविधा देता है,
- उनके साथ संपर्क साधकर आपसी सहमति से विद्यालय बदलने (mutual school selection) की प्रक्रिया करता है,
- और एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत transfer application व joining report को पूरा करने का विकल्प देता है।
कैसे होगा mutual transfer?
- एक जैसे विषय और श्रेणी के दो या अधिकतम दस शिक्षक आपसी सहमति से एक समूह (group transfer) बना सकते हैं।
- शिक्षक eShikshaKosh portal पर लॉगिन करके अपने जिला, अनुमंडल, प्रखंड या पंचायत स्तर पर ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकते हैं।
- इसके बाद OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों से संपर्क कर उन्हें अपनी पसंद के विद्यालयों की जानकारी दी जा सकती है।
- जब आपसी सहमति बन जाती है, तो सभी शिक्षकों को online transfer application भरना होता है।
- OTP सत्यापन के 3 दिनों के अंदर ट्रांसफर आदेश (transfer order) निर्गत कर दिया जाएगा।
- ट्रांसफर आदेश मिलने के बाद 7 दिनों के भीतर सभी शिक्षकों को अपने नए विद्यालय में योगदान (joining) देना अनिवार्य होगा।
नियमों की अनदेखी पर क्या होगा?
- यदि समूह में शामिल कोई भी शिक्षक 7 दिन के भीतर योगदान नहीं देता है, तो सभी शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।
- ट्रांसफर आदेश रद्द होने पर अगले एक वर्ष तक वह समूह उसी तरह का ट्रांसफर आवेदन नहीं कर सकेगा।
- यह व्यवस्था online verification, दस्तावेज अपलोड और मोबाइल OTP के ज़रिए सुनिश्चित की जा रही है।
कौन-कौन से शिक्षक कर सकते हैं आवेदन?
- यह सुविधा सभी स्तरों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक) के शिक्षकों के लिए उपलब्ध है।
- परंतु एक समूह में केवल एक ही श्रेणी जैसे – नियमित शिक्षक से नियमित शिक्षक, विद्यालय शिक्षक से विद्यालय शिक्षक, और एक ही विषय जैसे – गणित से गणित, विज्ञान से विज्ञान होना अनिवार्य है।
- शिक्षक अपने विषय और स्थान के अनुसार विद्यालयों का चयन कर सकते हैं, बशर्ते कि वह समूह में आपसी सहमति से हो।
कब से कब तक चलेगी प्रक्रिया?
- यह mutual transfer process 10 जुलाई 2025 से शुरू होकर जुलाई माह के अंत तक चलेगी।
- इच्छुक शिक्षक इस अवधि में eShikshaKosh portal पर लॉगिन कर पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
Bihar Teachers Transfer: इस निर्णय से क्या होंगे फायदे?
- पारदर्शिता: हर चरण ऑनलाइन है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी।
- समय और पैसा बचेगा: शिक्षकों को पटना या जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- स्कूलों में संतुलन: जहाँ शिक्षक कम हैं वहाँ पर्याप्त शिक्षक मिल सकेंगे।
- शिक्षकों की संतुष्टि बढ़ेगी: उन्हें अब अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार स्थानांतरण चुनने का अवसर मिलेगा।