Delhi NCR Vehicle Ban: दिल्ली में 1 नवंबर से पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक, जानें किन गाड़ियों को मिलेगी छूट
Delhi NCR Vehicle Ban: दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने वाहनों की एंट्री को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे वाले वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होगा। यह व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी। इसका असर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है।
Delhi NCR Vehicle Ban: किन वाहनों पर लागू होगा प्रतिबंध?
दिल्ली सरकार के शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत दूसरे राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते। BS-VI भारत में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानकों का छठा चरण है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली में हर पुरानी गाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह विशेष प्रतिबंध वाहन के पंजीकरण स्थान, ईंधन और उत्सर्जन मानक के आधार पर लागू होगा। दिल्ली में पंजीकृत वाहन इस विशेष प्रावधान के दायरे में नहीं हैं, लेकिन उन पर दूसरे लागू नियम प्रभावी रहेंगे।
किन वाहनों को मिलेगी छूट?
निर्धारित नियमों के अनुसार, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। एंबुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे आपातकालीन एवं विशेष ड्यूटी वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य श्रेणियों को भी राहत दी जा सकती है।
BS-VI मानकों को पूरा करने वाले दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन भी इस विशेष प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए वाहन चालकों को केवल गाड़ी की उम्र के आधार पर निर्णय लेने के बजाय उसका उत्सर्जन मानक और लागू नियम जांचने चाहिए।
NCR के 10 लाख से ज्यादा वाहनों पर पड़ सकता है असर
परिवहन विभाग के अनुमानों के मुताबिक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 10 लाख से अधिक वाहन BS-VI से पुराने मानकों वाले हैं। हालांकि, इन सभी वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि वाहन दिल्ली के बाहर पंजीकृत है या नहीं और वह किस श्रेणी में आता है।
सीमा पर बढ़ेगी निगरानी
नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने वाले ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों और जांच व्यवस्था की मदद से प्रतिबंधित वाहनों की पहचान की जाएगी। अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने और वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
वाहन चालक क्या करें?
इस प्रतिबंध का उद्देश्य सर्दियों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। हालांकि, रोजाना दिल्ली आने वाले लोगों को अपने आवागमन की योजना पहले से बनानी पड़ सकती है। वाहन चालकों को अपनी गाड़ी का BS उत्सर्जन मानक, पंजीकरण और लागू छूट की जानकारी आधिकारिक निर्देशों से जांचनी चाहिए।
फिलहाल, यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्धारित है। इसका वास्तविक प्रभाव नियमों के पालन और दूसरे प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
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