आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को अपने X अकाउंट से एक फोटो पोस्ट किया। इसमें महाभारत के द्रौपदी चीरहरण के दृश्य को दिखाया गया था। इस पोस्ट के साथ मालीवाल ने कोई कैप्शन नहीं लिखा। हालांकि, इसे बिभव कुमार को जमानत मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में 100 दिन से जेल मे बंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं।
यह मामला तब का है, जब 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थीं। सीएम आवास में उनकी बिभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था।
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) September 3, 2024
जमानत के विरोध में दलील
असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले उन गवाहों की जांच हो जानी चाहिए, जो बिभव के प्रभाव में आते हैं। यह महिला अपराध का मामला है, CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्हें अभी जमानत दिया जाना ठीक नहीं है।
अदालत ने कहा कि केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 100 दिन से वे जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। ऐसे केस में जमानत मिलती है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए।
बिभव के खिलाफ 50 गवाहों वाली चार्जशीट दायर
30 जुलाई को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 500 पन्नों की इस चार्जशीट में करीब 50 गवाहों के बयान हैं।
स्वाति मालीवाल मारपीट केस, 3 पॉइंट में समझिए
- बिभव पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास में मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 मई को FIR दर्ज की थी।
- स्वाति ने दावा किया था कि वो केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थीं। वहां बिभव ने उन्हें सीएम से मिलने से रोका और मारपीट की। बिभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे। पेट और प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। इससे उनके शर्ट के बटन टूट गए।
- मालीवाल के मुताबिक, उनके कपड़े खुल गए थे, लेकिन बिभव ने मारना नहीं छोड़ा। बिभव ने उनका सिर भी टेबल पर पटक दिया। केजरीवाल घर पर थे, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया।
आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा- बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ मारे थे।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने 23 मई को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि वे 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थीं। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं।
उसी समय बिभव कुमार वहां पर आते हैं और मुझसे मारपीट करने लग जाते हैं। बिभव ने मुझे सात-आठ थप्पड़ मारे। जब मैंने उन्हें धक्का देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया।
यह भी पढ़ें- वित्त वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% किया