AMU minority status case: सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया
AMU minority status case: सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 बहुमत से, 1967 के फैसले को खारिज कर दिया जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना।
AMU minority status case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में 1967 के फैसले को 4-3 बहुमत से खारिज कर दिया, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना। हालाँकि, इस फैसले में विकसित सिद्धांतों के आधार पर एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए इसे तीन-न्यायाधीशों की पीठ पर छोड़ दिया।
चार अलग-अलग फैसले
AMU minority status case: सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में चार अलग-अलग फैसले दिए। पीठ की अध्यक्षता करने वाले मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि तीन असहमति वाले फैसलों सहित चार अलग-अलग राय हैं।
सीजेआई ने कहा कि उन्होंने अपने और जस्टिस संजीव खन्ना, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा के लिए बहुमत का फैसला लिखा है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने अपने अलग-अलग असहमति वाले फैसले लिखे थे।
एक फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
AMU minority status case: पीठ ने आठ दिनों तक दलीलें सुनने के बाद एक फरवरी को इस सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एक फरवरी को, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के जटिल मुद्दे से जूझते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि एएमयू अधिनियम में 1981 का संशोधन, जिसने प्रभावी रूप से इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, ने केवल “आधे दिल का काम” किया और संस्थान को उस स्थिति को बहाल नहीं किया जो 1951 से पहले थी।
जबकि एएमयू अधिनियम, 1920 अलीगढ़ में एक शिक्षण और आवासीय मुस्लिम विश्वविद्यालय को शामिल करने की बात करता है, 1951 का संशोधन विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों के लिए अनिवार्य धार्मिक निर्देशों को समाप्त करता है।
1875 में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित
सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में प्रमुख मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा 1875 में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित संस्थान से जुड़े जटिल कानूनों की व्याख्या करने में इस परेशान करने वाले प्रश्न ने बार-बार संसद के विधायी कौशल और न्यायपालिका के कौशल की परीक्षा ली है। वर्षों बाद 1920 में, यह ब्रिटिश राज के तहत एक विश्वविद्यालय में बदल गया।
यह भी पढ़ें – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर Donald Trump को दी बधाई