Bengaluru Crime:नशीली पदार्थ खिलाकर दोस्त ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। Bengaluru के शहर से आया हैरान कर देने वाला मामला। वीडियो बनाकर यौन संबंध के लिए किया महिला को ब्लैकमेल। महिला के बयानों पर पुलिस ने किया केस दर्ज।
Bengaluru Crime:नशीली पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म।
Bengaluru Crime:बेंगलुरु में एक लड़की के साथ उसी के दोस्त ने किया दुष्कर्म। और बना लिया वीडियो। उसके बाद पीड़ित को किया ब्लैकमेल। जिसके चलते पीड़ित ने इस बात की जानकारी पुलिस में दे दी।शहर के अस्पताल में काम करने वाली युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वही जो आरोपी है वह युवती का दोस्त बताया जा रहा है आरोपी ने युवती को नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ यौन शोषण किया। बाद में उसने उसका वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता ने परेशान हो कर मामले की शिकायत पुलिस में की पुलिस ने केस दर्ज किया और तुरंत आरोपी को पकड़ने में लग गए।
Bengaluru Crime:शुक्रवार को किया पुलिस ने मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने शुक्रवार को हाई ग्राउंड्स पुलिस में मामले की शिकायत की । वही पीड़ित के शिकायत के बाद आरोपी पर यौन शोषण बलात्कार आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम करते समय उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। इसी बीच उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई जिसके बाद आरोपी ने एक पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाया और नशीली पदार्थ दे दी।
महिला का बयान
महिला के बयान के अनुसार आरोपी ने उसे नशे की हालत में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। उसके बाद महिला का यौन शोषण किया। इतना ही नहीं बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई महिला का आरोप है कि वीडियो बनाकर आरोपी यौन संबंध बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है। महिला ने बताया कि जब उसने अपनी नौकरी बदल दी उसके बाद भी आरोपी उसका पीछा करता रहा और उसे बार-बार धमकी देता रहा वीडियो वायरल करने की। जब पीड़ित ने उसे शादी के लिए कहा तो उसने जाति सूचक टिप्पणी करते हुए उसे इनकार कर दिया।
पुलिस ने बताया
पीड़ित के सभी बयान सुनने के बाद कैसे को दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि सभी आरोप की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास जारी है।यह घटना न केवल गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी पैदा करती है। किसी महिला को नशीला पदार्थ देकर उसका यौन शोषण करना, वीडियो बनाना और फिर ब्लैकमेल करना भारतीय कानून के तहत कई अपराधों में आता है, जैसे:
1. यौन शोषण (IPC की धारा 376)
2. ब्लैकमेल और डराने-धमकाने (IPC की धारा 384)
3. नशीला पदार्थ देना (NDPS Act के तहत अपराध)
4. गोपनीयता का उल्लंघन और वीडियो का दुरुपयोग (IT Act की धारा 67A)
यह घटना दिखाती है कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में तुरंत मदद लेना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप इस घटना के बारे में किसी विशिष्ट जानकारी की मांग कर रहे हैं?