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सीबीआई: कोलकाता के आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की FIR

सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

सीबीआई
आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष बलात्कार और हत्या के मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे। (PTI Photo)

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या से जुड़ा है।

सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके भ्रष्टाचार की जांच शुरू की। सीबीआई के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एसआईटी शनिवार सुबह निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय गई और सभी दस्तावेज सौंपे।

सीबीआई ने दस्तावेज मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने अलीपुर सीजेएम अदालत को आज की एफआईआर की प्रति पहले ही सौंप दी है।

सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच अपने हाथ में ली

सीबीआई ने शनिवार को पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अपने हाथ में ले लिया।

यह कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई, जिसने जांच को राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल से एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया।

अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने शनिवार को एसआईटी से आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए और फिर से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आगे बढ़ी।

उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर निर्देश जारी किए थे, जिन्होंने घोष के कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद कॉलेज मीडिया के चश्मे में आ गया है।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अदालत ने रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 17 सितंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

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