
Delhi Court दिल्ली में हाल ही में एक नाबालिक लड़की के साथ रेप करने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है की अदालत ने उसे व्यक्ति को नाबालिक से बलात्कार करने के लिए और जान से मारने की कोशिश के जुल्म में दोहरी उम्र कैद की सजा सुना दी है।
Delhi Court: जानिए पूरी वारदात
देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हत्या और रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसमें एक व्यक्ति ने 15 साल की लड़की जो अभी बालिक भी नहीं थी उसका रेप किया, और इतना ही नहीं बल्कि ईट से पीड़िता को बेरहमी से मारने की कोशिश भी करी।
Delhi Court: पीड़िता ने खोदी अपनी एक आंख
आपको बता दे आरोपी ने पहले 15 साल की लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसका अपहरण किया।
इसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को मारने की भी कोशिश करी।
पीड़िता के वकील ने बताया कि पीड़िता अभी तक शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि बेचारी लड़की अपराधी द्वारा किए गए हमले और खुद को लगी चोटों के कारण एक आंख से देखने में असमर्थ है।
Delhi Court: अदालत ने लिया उम्रकैद का फैसला
आपको बता दे साल 2017 में स्वरूप नगर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, इसके बाद रोहिणी अदालत में कार्यवाही चली।
रोहिणी अदालत के विशेष न्यायाधीश ने कहा की समझ में इस तरीके की घटना प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विशेष न्यायाधीश अजय नागर ने 4 मार्च को पारित आदेश में कहा “समाज को यह कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि बच्चों के खिलाफ इस तरीके के अपराध किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे अपराधियों से अदालत द्वारा शक्ति से निपटा जाएगा।
इसके बाद दिल्ली की अदालत में ही आरोपी को नाबालिग के बलात्कार करने के आरोप में और इट से मारने की कोशिश के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई है।
Delhi Court: इन धाराओं के तहत मिली सजा
अदालत ने आरोपी को धारा 376 (2) आईपीसी के तहत नाबालिक से बलात्कार के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं बल्कि धारा 307 आईपीसी के तहत उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
इसके अलावा भी आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 366, 328 और 506 के तहत 5 से 7 साल की सजा के लिए दोषी ठहराया।
Delhi Court: पीड़िता को 10.5 लाख रुपए का मुआवजा
आपको बता दे कोर्ट ने पीड़िता को 10.5 लख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। आपको बता दे की पीड़िता के घर वालों ने दोषी के लिए और भी ज्यादा कठोर सजा की मांग करी है। इसके अलावा पीड़िता के वकील ने कहा कि पीड़िता के खिलाफ किए गए अपराधों की गंभीरता को देखते हुए दोषी को नरमी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़िता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पीड़ित है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा हमले के दौरान पीड़िता को कई छोटे लगी जिसमें उनकी एक आंख से देखने की क्षमता खत्म हो गई।
Delhi Court: पीड़िता की भी बात सुनी गई
अदालत में पीड़िता की भी बात सुनी, जिसने दोषी द्वारा उसके साथ किए गए दुष्ट कर्म के लिए आरोपी को मृत्युदंड और आजीवन कारावास सजा सुनाने का अनुरोध किया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी को सजा देने में नरमी नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी द्वारा पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों को कोई धमकी नहीं दी गई
Delhi Court: पीड़िता की मेडिकल रिकॉर्ड साबित नहीं
उत्तरजीवी के वकील ने कहा कि ऐसा दावा किया गया है कि पीड़िता एक आंख से नहीं देख पा रही है, बल्कि चिकित्सा उपचार और एक आंख की दृष्टि कोन के संबंध में उत्तरजीवी की चिकित्सा स्थिति को दर्शाने वाला कोई भी मेडिकल रिपोर्ट साबित नहीं हुआ है।
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