PM-Vidyalaxmi scheme के अंतर्गत गारंटर-मुक्त ऋण
इस योजना के तहत, एक छात्र जो शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी और निजी दोनों में प्रवेश प्राप्त करता है, वह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोलेट्रल-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा
मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (6 नवंबर, 2024) को एक नई केंद्रीय सेक्टर योजना, PM-Vidyalaxmi scheme को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
PM-Vidyalaxmi scheme के तहत, एक छात्र जो सरकारी और निजी दोनों शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में से किसी में प्रवेश प्राप्त करता है, वह ट्यूशन शुल्क और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोलेट्रल-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा। शिक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना में संभावित रूप से 22 लाख छात्र शामिल होंगे।
इस योजना के तहत, 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, छात्र को 75% की क्रेडिट गारंटी मिलेगी, जिससे बैंक छात्रों को शिक्षा ऋण का विस्तार कर सकेंगे।
इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, और किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज-अनुदान योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 3% ब्याज अनुदान अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष एक लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी। तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3,600 करोड़ रुपये
2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है, और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज अनुदान का लाभ मिलने की उम्मीद है।
कौन से संस्थान होंगे शामिल?
यह योजना राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष क्यूएचईआई पर लागू होगी, जिसमें सभी एचईआई-सरकारी और निजी-जो समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट सूचियों में एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष 100 के भीतर हैं; राज्य सरकार द्वारा संचालित एचईआई रैंकिंग में 101 और 200 के बीच हैं, और सभी केंद्र सरकार द्वारा शासित संस्थान शामिल हैं।
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