EWS healthcare policy Delhi: दिल्ली में अब 5 लाख रुपये आय तक मिलेगा निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज
EWS healthcare policy Delhi: दिल्ली में अब 5 लाख रुपये आय तक मिलेगा निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज
EWS healthcare policy Delhi: दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अब दिल्ली सरकार ने EWS श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इसका सीधा फायदा उन लाखों परिवारों को मिलेगा, जो अब तक कम आय सीमा की वजह से निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज से वंचित रह जाते थे।
यह फैसला मौजूदा महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले EWS के लिए आय सीमा 1 लाख या 2.20 लाख रुपये सालाना थी, जिसे कोर्ट ने वर्तमान हालात में अपर्याप्त माना।
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Toggleहाई कोर्ट के निर्देश क्यों बने आधार
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि बढ़ती महंगाई, दवाओं की कीमत और अस्पतालों के खर्च को देखते हुए पुरानी आय सीमा गरीब परिवारों के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। इसी आधार पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आय सीमा की समीक्षा करने और जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया।
यह मामला अदालत के सामने एमिकस क्यूरी अशोक अग्रवाल ने उठाया था। उन्होंने दलील दी कि दिल्ली इलाज का बड़ा केंद्र है और यहां देशभर से गरीब मरीज आते हैं, जिन्हें बेहतर इलाज का हक मिलना चाहिए।
DGHS ने जारी किया आदेश
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले निदेशालय सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं (DGHS) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब EWS श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज की आय सीमा वही होगी, जो दिल्ली के निजी स्कूलों में EWS दाखिले के लिए तय है, यानी 5 लाख रुपये सालाना।
62 निजी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज
इस फैसले के तहत दिल्ली के 62 चिन्हित निजी अस्पतालों में EWS मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ये वही अस्पताल हैं, जिन्हें सरकार ने रियायती दरों पर जमीन दी थी। नियमों के अनुसार—
- 10 प्रतिशत इनडोर (IPD) बेड EWS मरीजों के लिए आरक्षित होंगे
- 25 प्रतिशत आउटडोर (OPD) सेवाएं मुफ्त होंगी
- ओपीडी परामर्श से लेकर भर्ती इलाज तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
इन अस्पतालों में करीब 1,000 से ज्यादा मुफ्त बेड उपलब्ध हैं। अनुमान है कि इस फैसले से लगभग 8 लाख नए लोग सीधे लाभान्वित होंगे और कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 15 लाख तक पहुंच सकती है।
दिल्ली के बाहर के मरीज भी उठा सकेंगे लाभ
इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ सिर्फ दिल्ली के निवासियों तक सीमित नहीं है। मौजूदा नियमों के अनुसार, देश का कोई भी नागरिक अगर निर्धारित आय सीमा और दस्तावेज पूरे करता है, तो वह दिल्ली के इन निजी अस्पतालों में EWS श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज करा सकता है।
मुफ्त इलाज के लिए जरूरी दस्तावेज
EWS श्रेणी में इलाज पाने के लिए मरीज को ये दस्तावेज दिखाने होंगे—
- दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र
- सरकार द्वारा जारी EWS प्रमाण-पत्र
- पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि)
हर चिन्हित निजी अस्पताल में इसके लिए एक नोडल अधिकारी तैनात होता है, जो दस्तावेजों की जांच के बाद मरीज को EWS श्रेणी में पंजीकृत करता है। अस्पताल खुद आय तय नहीं कर सकते।
निगरानी और सख्ती
DGHS ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि नई आय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर जांच होगी और दोषी पाए जाने पर अस्पताल पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए एक निगरानी समिति समय-समय पर समीक्षा करेगी।
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दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस पहल को गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फैसला साफ संदेश देता है कि बेहतर इलाज किसी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
EWS मरीजों के लिए यह बदलाव एक नई उम्मीद और राहत बनकर सामने आया है।
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