Income Tax Audit Report की समय सीमा 7 अक्टूबर 2024 तक बढ़ी, टैक्सपेयर्स के लिए राहत

केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2024 तक Income Tax Audit Report जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दी है। यह एक्सटेंशन उन टैक्सपेयर्स के लिए किया गया है, जिन्हें कानूनन आयकर ऑडिट करवाना अनिवार्य है।

income tax audit report
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Income Tax Audit Report आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जाती है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि समय पर ऑडिट रिपोर्ट न जमा करने पर 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री का 0.5% जुर्माना, जो भी कम हो, लगाया जा सकता है।

Income Tax Audit Report डेट एक्सटेंशन की आधिकारिक घोषणा

29 सितंबर 2024 को जारी सर्कुलर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने पुष्टि की कि सभी श्रेणियों के टैक्सपेयर्स, जिन पर 30 सितंबर 2024 तक Income Tax Audit Report जमा करने की बाध्यता थी, अब उन्हें 7 अक्टूबर 2024 तक समय दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य उन टैक्सपेयर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स को राहत प्रदान करना है जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।

CBDT ने अपने सर्कुलर में बताया, “टैक्सपेयर्स द्वारा विभिन्न रिपोर्टों के ई-फाइलिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”

किन टैक्सपेयर्स को मिला है एक्सटेंशन?

इस एक्सटेंशन का लाभ उन सभी व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य करदाताओं को मिलेगा जिनकी ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा 30 सितंबर 2024 थी और जिन्हें आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर 2024 तक जमा करनी थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट अशिष निरज ने कहा, “यह सर्कुलर सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होता है जिन्हें टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य है और जो 30 सितंबर तक Income Tax Audit Report जमा नहीं कर पाए थे, वे अब 7 अक्टूबर तक अपनी Income Tax Audit Report जमा कर सकते हैं।”

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कर्नाटक राज्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) के डायरेक्ट टैक्स कमिटी के चेयरमैन दीपक चोपड़ा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “सभी टैक्सपेयर्स के लिए जो 30 सितंबर तक Income Tax Audit Report जमा करने के लिए बाध्य थे, उनके लिए समय सीमा को 7 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।”

एक्सटेंशन के पीछे कारण

CBDT ने यह फैसला उन कठिनाइयों के कारण लिया जो टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने में हो रही थी। बहुत से टैक्सपेयर्स ने रिपोर्ट की कि पोर्टल धीमा काम कर रहा था और कई बार तो फॉर्म्स जैसे फॉर्म 10B और 10BB को अपलोड करना भी कठिन हो गया था।

यह निर्णय टैक्सपेयर्स को एक बड़ा राहत प्रदान करेगा क्योंकि 30 सितंबर की समय सीमा पूरी नहीं कर पाने वालों के लिए यह 7 दिनों का एक्सटेंशन आर्थिक बचाव का साधन बन सकता है क्योंकि अगर कोई टैक्सपेयर 7 अक्टूबर की अंतिम तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर पाता है, तो उसे 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री का 0.5% जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आयकर रिटर्न की समय सीमा भी बढ़ने की संभावना

कई टैक्स विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि जैसे Income Tax Audit Report की समय सीमा बढ़ाई गई है, वैसे ही आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जा सकती है। नवंबर के पहले सप्ताह में दिवाली के त्योहारों के कारण यह उम्मीद है कि आयकर रिटर्न की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़कर 7 नवंबर 2024 या उससे आगे हो सकती है।

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हालांकि, टैक्स विशेषज्ञों ने टैक्सपेयर्स को इस अवसर का सदुपयोग करने और Income Tax Audit Report समय पर जमा करने की सलाह दी है ताकि जुर्माने और अन्य समस्याओं से बचा जा सके।

Income Tax Audit Report जमा न करने पर दंड

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271B के तहत, ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा न करने पर टैक्सपेयर्स पर 0.5% या 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे 7 अक्टूबर 2024 की अंतिम तिथि से पहले अपनी Income Tax Audit Report ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर दें।

इस सात दिनों का विस्तार उन टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा नहीं कर पाए थे।

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