
ITR Filing Date Extended: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 15 सितंबर 2025 तक बढ़ी, CBDT ने दी राहत
ITR Filing Date Extended: देश के लाखों टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला उन करदाताओं के लिए लिया गया है जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है।
CBDT की यह घोषणा आयकर विभाग की वेबसाइट और प्रेस विज्ञप्ति के जरिए की गई है। इस फैसले से सैलरी क्लास, पेंशनभोगी, फ्रीलांसर और छोटे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।
CBDT ने क्यों बढ़ाई ITR Last Date 2025?
इस साल आयकर विभाग ने ITR फॉर्म्स में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के कारण इनकम टैक्स पोर्टल और यूजर इंटरफेस को अपडेट करने में देरी हुई। उपयोगिताएं समय पर जारी न हो पाने के कारण टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स की ओर से अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए CBDT ने समयसीमा को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
ITR Filing Date Extended; किन करदाताओं को मिलेगा फायदा?
यह राहत उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन पर आयकर ऑडिट की अनिवार्यता नहीं है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- वेतनभोगी (Salaried Individuals)
- पेंशन पाने वाले
- छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल्स
- फ्रीलांसर और स्वरोजगार वाले लोग
- जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख से कम है
इन लोगों को अब रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त 45 दिन मिलेंगे।
कैसे करें ITR File Online?
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे आसानी से अपना ITR भर सकते हैं:
- https://www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें
- अपने PAN नंबर और OTP से लॉगिन करें
- ‘e-File’ टैब में जाएं और ‘Income Tax Return’ चुनें
- Assessment Year 2025-26 का चयन करें
- सही ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1 या ITR-4)
- सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें
- रिटर्न सबमिट करें और acknowledgement नंबर डाउनलोड करें
ITR Late Filing Penalty से बचें
याद रखें, अगर आप बढ़ी हुई तारीख यानी 15 सितंबर 2025 तक भी ITR फाइल नहीं करते, तो आपको लेटल फीस देनी पड़ सकती है:
- ₹5,000 तक की पेनल्टी
- टैक्स रिफंड में देरी
- विभागीय नोटिस की संभावना
इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अंतिम तारीख का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द ITR Online File करें।
टैक्स विशेषज्ञों की राय
टैक्स कंसल्टेंट्स का मानना है कि भले ही CBDT ने तारीख बढ़ा दी हो, लेकिन समय रहते रिटर्न फाइल करना हमेशा बेहतर होता है। यह न सिर्फ कानूनी रूप से सही है बल्कि इससे आपका financial record भी मजबूत होता है और भविष्य में लोन या वीज़ा के लिए परेशानी नहीं होती।
ITR Filing Date Extended होने से लाखों टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। यह समयसीमा बढ़ाना सरकार की ओर से एक सकारात्मक कदम है ताकि कोई भी करदाता तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों से छूट न जाए।
अगर आपने अब तक अपना Income Tax Return 2025 नहीं भरा है, तो देर न करें। जल्द से जल्द incometax.gov.in पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल करें और पेनल्टी से बचें।
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