
क्या ममता बनर्जी इस कानून को लागू करने से रोक सकती है
Mamata Banerjee on Waqf: वक्फ कानून को 8 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। अभी इसे लागू हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐलान कर दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने यह बयान बुधवार को कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में दिया था। जहां उन्होंने कहा कि “मैं जानती हूं कि वक्फ कानून से आप लोग निराश हैं। मेरा भरोसा रखें। बंगाल में ऐसा कोई कानून लागू नहीं होगा जिससे बाटकर राज किया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी इस कानून को लागू करने से रोक सकती है ? क्या कोई भी राज्य ऐसा कर सकता है कि वह केंद्र के किसी कानून को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दे?
Mamata Banerjee on Waqf: जानिए संविधान के क्या है नियम?
आई जानेंगे कि संविधान इस मामले में क्या कहता है ? अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संसद को कानून बनाने का हक है। अगर संसद के द्वारा बनाया गया कानून, संघ सूची या समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित है तो राज्यों के पास यह अधिकार है कि वह अगर अपने राज्य को उस कानून से वंचित रखना चाहे तो ऐसा कर सकता हैं।
Mamata Banerjee on Waqf: वक्फ कानून और राज्यों की भूमिका
वक्फ कानून केंद्रीय विषय है। वक्फ को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया जा चुका है। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार इस पर कानून बना सकते हैं। हालांकि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्यों के पास उसे चुनौती देने या उसका पालन न करने का अधिकार नहीं होता है। जब तक की संविधान मे कोई खास तरह का प्रावधान न हो। अगर संसद ने वक्फ प्रबंधन या वक्फ संपत्तियों से जुड़ी कोई नई कानून बनाई है तो राज्य सरकार उसे लागू करने के लिए बाधित होती हैं।
Mamata Banerjee on Waqf: कानून का पालन करना राज्यों का कर्तव्य है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्र कानून राज्य कानून पर प्राथमिकता रखते हैं। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाई गई कानून और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र के निर्देशों का पालन करना राज्यों का कर्तव्य है। केंद्र के किसी भी कानून को ना मानना संविधान को न मानने के बराबर माना जाता है और संविधान की असफलता भी मानी जाती है। ऐसा होने पर कार्यवाही हो सकती है यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है।
Mamata Banerjee on Waqf: राज्यों की क्या हो सकती है भूमिका
राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभा सकती है। लेकिन केंद्र के बने हुए कानून को अपने राज्य में लागू होने से नहीं रोक सकती। अगर राज्य का कोई अपना वक्फ कानून है जो केंद्र कानून से टकराता है तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। जब तक राष्ट्रपति की इजाजत से राज्य कानून को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अगर कोई राज्य सिद्ध कर दे कि केंद्रीय कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो वह कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।
हालांकि पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई राज्य सरकार संसद में पारित किए गए कानून को अपने राज्य में लागू करने से रोक रही है। इसके पहले जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उसे समय भी पश्चिम बंगाल और केरल ने इसे अपने राज्य में लागू करने पर मना किया था ।
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