
Mathura Shahi Idgah Mosque Dispute: हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग खारिज की, अगली सुनवाई 2 अगस्त को
Mathura Shahi Idgah Mosque Dispute: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें शाही ईदगाह को “विवादित ढांचा” घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा संभव नहीं। यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है। अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी।
Mathura Shahi Idgah Mosque Dispute: शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक अहम फैसला
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक बड़ी मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल, हिंदू पक्ष चाहता था कि शाही ईदगाह मस्जिद को एक “विवादित ढांचा” घोषित किया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा कर रहे थे। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है, जो अब 2 अगस्त 2025 को होगी।
Mathura Shahi Idgah Mosque Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े एक अहम मुद्दे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े एक अहम मुद्दे पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेज़ों के आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा नहीं कहा जा सकता। जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर बने एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।
हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 5 मार्च 2025 को कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ईदगाह को विवादित घोषित करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर 23 मई को बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब वह फैसला आज सुनाया गया, जिसमें अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
Mathura Shahi Idgah Mosque Dispute: केस की अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होगी
हिंदू पक्षकार की ओर से हाईकोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि जिस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां पहले एक प्राचीन मंदिर मौजूद था। उनका कहना था कि मस्जिद पक्ष आज तक ऐसा कोई ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि वह जगह वास्तव में मस्जिद थी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मांग की थी कि जैसे अयोध्या विवाद में फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को “विवादित ढांचा” माना था, वैसे ही मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए।
हालांकि, कोर्ट ने यह मांग फिलहाल खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि अभी के तथ्यों के आधार पर ऐसा करना संभव नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
Mathura Shahi Idgah Mosque Dispute: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद क्या है
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जो कटरा केशव देव क्षेत्र में स्थित है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस पूरी जमीन पर श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है।
उनके अनुसार, 1670 में मुगल शासक औरंगजेब ने वहां बने प्राचीन मंदिर को तुड़वाकर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज करता है और कहता है कि ईदगाह की जमीन कानूनी रूप से वैध है। इस मामले में 4 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष ने ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता।
2 thoughts on “Mathura Shahi Idgah Mosque Dispute: हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग खारिज की, अगली सुनवाई 2 अगस्त को”