बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddaramaiah को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धन शोधन मामले में आरोपी बनाया गया है।
लोकायुक्त द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ध्यान देने के बाद मामला दर्ज किया गया था। मुडा मामले में प्राधिकरण द्वारा Siddaramaiah की पत्नी को 14 स्थलों के आवंटन में अवैधता के आरोप शामिल हैं।
Siddaramaiah के अलावा, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू और अन्य लोगों का नाम 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्राथमिकी में दर्ज किया गया है। देवराजू से ही स्वामी ने जमीन खरीदी थी और पार्वती को उपहार में दी थी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखने के बाद एक विशेष अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
Siddaramaiah ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
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