31 दिसंबर 2025 के बाद जिन लोगों का PAN उनके Aadhaar से लिंक नहीं होगा, उनका PAN डीएक्टिवेट (अक्रिय) कर दिया जाएगा।
अगर आपने अब तक अपना PAN-Aadhaar Link नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद जिन लोगों का PAN उनके Aadhaar से लिंक नहीं होगा, उनका PAN डीएक्टिवेट (अक्रिय) कर दिया जाएगा। यानी आप न तो टैक्स फाइल कर पाएंगे, न निवेश कर पाएंगे और न ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन में PAN का उपयोग कर सकेंगे।
क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar link करना
सरकार ने इस प्रक्रिया को इसलिए अनिवार्य किया है ताकि एक व्यक्ति के पास एक ही PAN कार्ड हो और टैक्स चोरी या फर्जी पहचान से बचा जा सके। लिंकिंग से व्यक्ति की वित्तीय पहचान और कर रेकॉर्ड दोनों एक ही जगह सुरक्षित रहते हैं।
आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं की, उनके PAN इनऑपरेटिव घोषित हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वह PAN किसी भी वित्तीय दस्तावेज में अमान्य हो जाएगा।
लिंक न करने के नुकसान
PAN कार्ड अगर डीएक्टिव हो गया तो आपके लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं:
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय PAN की वैधता जरूरी होती है — लिंक न होने पर ये सेवाएं रुक जाएंगी।
TDS और TCS की कटौती अधिक दर से की जा सकती है।
लोन, क्रेडिट कार्ड या संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में भी अड़चन आ सकती है।
यानी, एक छोटा-सा काम न करने के कारण आपका पूरा वित्तीय सिस्टम रुक सकता है।
किन लोगों को PAN-Aadhaar link करना जरूरी नहीं
हालांकि हर व्यक्ति को PAN-Aadhaar link करना जरूरी नहीं है। सरकार ने कुछ श्रेणियों को इससे छूट दी है:
असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी
80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
गैर-निवासी भारतीय (NRI)
वे व्यक्ति जिनके पास आधार नहीं है और जिन्होंने आधार के लिए आवेदन नहीं किया है
बाकी सभी को यह लिंकिंग करना अनिवार्य है।
PAN-Aadhaar link करने की प्रक्रिया
लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — https://www.incometax.gov.in
होमपेज पर “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
वहां अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर, और नाम दर्ज करें।
CAPTCHA भरें और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
यदि लिंकिंग में देरी हो गई है, तो ₹1,000 का शुल्क जमा करना पड़ सकता है। OTP के जरिए आपकी पहचान की पुष्टि होगी और कुछ देर बाद लिंकिंग की स्थिति वेबसाइट पर दिखाई देगी।
लिंकिंग करते समय ध्यान देने योग्य बातें
PAN और Aadhaar पर आपका नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बिल्कुल एक समान होने चाहिए। अगर किसी जानकारी में गड़बड़ी है, तो पहले उसे सुधार लें, वरना लिंकिंग असफल हो जाएगी। किसी भी तरह के फेक लिंक या वेबसाइट से सावधान रहें, केवल सरकारी वेबसाइट से ही प्रक्रिया करें। लिंकिंग का कार्य आखिरी तारीख से पहले कर लें ताकि सर्वर या वेबसाइट की समस्या से बचा जा सके।
क्यों जरूरी है यह कदम
भारत में अब लगभग हर वित्तीय लेन-देन में PAN की जरूरत पड़ती है। चाहे बैंक खाता खोलना हो, शेयर मार्केट में निवेश करना हो या प्रॉपर्टी खरीदना। अगर PAN निष्क्रिय हो गया तो ये सारे काम रुक जाएंगे।
PAN-Aadhaar लिंक होने से सरकार के पास एक एकीकृत डेटाबेस तैयार होता है, जिससे टैक्स चोरी कम होती है और पहचान से जुड़ी फर्जीवाड़े की घटनाएं घटती हैं।
अगर लिंकिंग नहीं की तो क्या होगा
यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं की, तो आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका असर यह होगा कि:
आपका ITR स्वीकार नहीं होगा।
किसी भी निवेश, बैंकिंग या वित्तीय लेन-देन में PAN नंबर मान्य नहीं रहेगा।
किसी भी प्रकार का टैक्स लाभ या रिफंड नहीं मिलेगा।
बाद में आप इसे पुनः सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन तब आपको विलंब शुल्क और अन्य प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी।
Bihar Exit Poll 2025: बिहार में NDA की वापसी तय! 154 सीटों के करीब एनडीए, महागठबंधन को झटका
Kaal Bhairav Jayanti 2025: काशी के कोतवाल से कैसे पाएं कृपा, जानिए तिथि, कथा और उपाय
