Presidential assent to bills: पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की एक समय सीमा निर्धारित की थी। इस पर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नाराजगी सामने आई है। उनका कहना है कि कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है। हम ऐसे हालात नहीं बना सकते हैं जहां पर राष्ट्रपति को कोई निर्देश देना पड़े।