Sponsorship Scheme क्या है
Sponsorship Scheme उत्तरप्रदेश सरकार की गरीब और ज़रूरतमंद बच्चो के लिए योजना है , जिसमे सरकार उन बच्चो की आर्थिक सहायता करेगा जो अपने जीवन में कई मुस्किलो का सामना कर रहे है। सरकार ने इस योजना को स्पॉन्सरशिप स्कीम का नाम दिया है। यह योजना 18 साल से कम उम्र के बाचो के लिए है जो अपने जीवन में कठिन परिस्थतियो का सामना कर रहे है।
यह योजना उन बच्चो के वरदान है जिनके माता -पिता का निधन हो चूका है , जो अकेले है तथा बीमारियों से जूझ रहे है। यह योजना इन बच्चो को हौसला देगी और आगे बढ़ने में मदद करेगी।
Sponsorship Scheme के लाभ
# सरकार बच्चो को हर महीने 40000 की सहायता राशि देगी।
# सरकार बच्चो की शिक्षा और देखभाल में सहायता करेगी।
# सरकार उनके जीवन को सुरक्षित बनाने में सहायता करेगी।
# बाल तस्करी , बाल श्रम या किसी भी शोषण का शिकार हुए बच्चो का पूरा साथ देगी।
किन बच्चो को मिलेगा इस योजना का लाभ?
# जिन बच्चो की उम्र 18 साल से कम हो।
# जिन बच्चो के माता – पिता का निधन हो गया हो।
# जिस बच्चे की माँ तलाकशुदा हो या परिवार से अलग रहती हो।
# जो बच्चे बाल तस्करी , बाल श्रम या बाल विवहा से बचाये गए हो , या किसी भी शोषण का शिकार हुए हो।
# जिन बच्चो के माता – पिता जेल में हो या HIV / ADIS जैसी बीमारियों से संक्रिमत हो।
# वो बच्चे जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हों या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो।
# ऐसे बच्चे से बच्चे जो बेघर, निराश्रित, या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं।
अगर कोई बच्चा इन सारी परेशानियो से जूझ रहा है तो सरकार इन बच्चो की ज़रूर सहायता करेगी। इनके बावजूद इनकम सिमा भी मायने रहक्ति है।
आय सीमा
ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय – ₹72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹96,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विशेष स्थिति जैसे माता-पिता दोनों या वैध संरक्षक की मृत्यु होने पर आय सीमा लागू नहीं होती।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
1. माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड।
2. आय प्रमाण पत्र।
3. आयु प्रमाण पत्र।
4. माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
5. बच्चे के शिक्षण संस्थान में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
6. बच्चे की स्थिति से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र (जैसे- बेघर, बाल तस्करी से बचाया गया, आदि।
जानते है आवेदन प्रक्रिया के बारे मे ।
– आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय* में जमा करें।
– अधिक जानकारी के लिए [महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट] (https://mahilaklyan.up.nic.in)उसपर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें।
Sponsorship Scheme प्रदेश सरकार की अति महत्वपूर्ण लाभार्थी योजना है। इसमें आवेदन के बाद जांच कराई जाती है। जांच के दौरान आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों व कागजातों का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद योजना के पात्रों को लाभ मिलता है। किसी तरह की गलत जानकारी पर आवेदन निरस्त कर अपात्र घोषित किया जाता है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी, कानपुर नगर, जयदीप सिंह ने बताया कि यह योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य प्रदान करना है। जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
योजना का उद्देश्य
Sponsorship Scheme का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और बेसहारा बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार की यह पहल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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