Supreme Court ने उत्तर प्रदेश में स्थित ताज ट्रैपेज़ियम जोन में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई को लेकर सख्त रुख दिखाते हुए बिजनेसमैन पर हर पेड़ के बदले एक लाख जुर्माना लगाया है। दरअसल, इस बिजनेसमैन पर कुल 454 पेड़ काटने का आरोप लगा है। उस हिसाब से उसे 4 करोड़ 54 लाख रुपए की कुल रकम जुर्माने के तौर पर देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने पेड़ काटना हत्या से भी बड़ा अपराध है। इस तरह के लोगों के साथ दया भाव नहीं बरती जा सकती जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं।