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तीन तलाक मामला: पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक

तीन तलाक मामला: महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सास, पति और अन्य लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। उसने दावा किया कि उसके पति के परिवार ने उसका गला घोंटने की भी कोशिश की।

तीन तलाक मामला
मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया कि जिस दिन उसके पति ने उसे तलाक दिया था, उस दिन उसने उसे पीटा भी था। (प्रतिकात्मक चित्र)

तीन तलाक मामला: उत्तर प्रदेश के बहराइच की एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने अयोध्या के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने के बाद उसे तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने युवक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी सास, पति और अन्य लोगों ने उसकी पिटाई की। उसने दावा किया कि उसके पति के परिवार ने उसका गला घोंटने की भी कोशिश की।

“मैं बहराइच में मोहल्ला सराय, थाना जारवाल रोड की निवासी हूँ। 13 दिसंबर, 2023 को मेरी शादी अरशद, इस्लाम के बेटे, जो अयोध्या के कोटवाली नगर में मोहल्ला दिल्ली दरवाजे के निवासी थे, से हुई। मेरे पिता ने दोनों पक्षों की सहमति से और अपने साधनों से अधिक खर्च करके मेरी शादी कराई,” महिला के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा।

उन्होंने कहा, “शादी के बाद जब मैं शहर से बाहर गई तो मुझे अयोध्या धाम की सड़कें, सौंदर्यीकरण, विकास और वहां का माहौल पसंद आया। इस पर मैंने अपने पति के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की।”

इसके बाद पति ने उसे उसके माता-पिता के घर वापस भेज दिया। उसने कथित तौर पर उस पर गर्म दाल का एक पैन भी फेंका।

जरवाल रोड पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बृजराज प्रसाद ने कहा कि कुछ समय बाद रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से महिला अपने पति के साथ रहने के लिए अयोध्या लौट आई।

हालांकि, एसएचओ के अनुसार, पति ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को गाली दी और ‘तलाक, तलाक, तलाक’ कहकर उसे तलाक दे दिया।

उसने आरोप लगाया कि जिस दिन उसने उसे तलाक दिया था, उस दिन उसके पति ने उसे पीटा भी था।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के पति अरशद, सास रायशा, ससुर इस्लाम, साली कुलसुम, बहनोई फारन और शफाक और साली सिमरन सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने कहा कि मामला हमला, दुर्व्यवहार, धमकी और दहेज निषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

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