Halt on tariff policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल कोर्ट ने संविधान के दायरे से बाहर बताते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह कहना है कि ट्रम्प ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और असंवैधानिक तरीके से टैरिफ लगाने की कोशिश की है।
मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशन इमरजेंसी इकोनामिक पावर्स एक्ट का दुरुपयोग किया। यह कानून राष्ट्रपति को इमरजेंसी में कुछ खास शक्तियां देता है ट्रंप ने इसे बिना किसी ठोस कारण के इस्तेमाल किया है।

