सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 वर्षीय कथित बलात्कार पीड़िता को उसकी लगभग 30 सप्ताह की गर्भावस्था का मेडिकल गर्भपात कराने की अनुमति दी।
शीर्ष अदालत ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भपात की याचिका को खारिज करने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने लोकमान्य तिलक अस्पताल, मुंबई के डीन को गर्भपात के लिए डॉक्टरों की एक टीम गठित करने के लिए कहा।