
मुझे India मत भेजो, मुझे मार देंगे
US Court ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की आपातकालीन याचिका को भी खारिज कर दिया है। तहव्वुर राणा ने अपनी याचिका में India प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए इस बात का दावा किया था कि उसे वहां पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने के कारण प्रताड़ित किया जा सकता है। इस फैसले के साथ ही अब तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है।
US Court से खारिज हुई याचिका
US Court Court में तहव्वुर राणा द्वारा दायर की गई याचिका में लिखा गया था कि अगर मुझे India प्रत्यर्पित किया गया तो मुझे वहां प्रताड़ित किया जाएगा क्योंकि मैं पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम हूं इसलिए मैं वहां ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले 21 जनवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी थी। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दिखा दी गई है।
कौन है तहव्वुर राणा
तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वहाँ राणा ने एक दशक से अधिक समय पाकिस्तान सेना में डॉक्टर के तौर पर कार्य किया था। तहव्वुर राणा को मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का सबसे करीबी व्यक्ति माना जाता है। जेल जाने से पहले वह शिकागो में रहता था और वहीं पर अपना कारोबार भी हैंडल कर रहा था अदालत की दस्तावेजों के अनुसार तहव्वुर राणा कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड में भी रहता था और वहां से इसका आवागमन लगा रहता था। आपको बता दें तहव्वुर राणा को सात भाषाएं आती हैं।
US Court ताहौर राणा पर क्या आरोप है
पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम तहव्वुर राणा पर यह आरोप है कि उसने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को मुंबई हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मदद कीथी। आपको बता दे 26/11 में हुए हमले में 166 लोग मारे गए थे। जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी इस हादसे का शिकार हुए थे। तहव्वुर राणा को उसके बचपन के दोस्त और हमले के मुख्य साजिश कर्ताओं में से एक डेविड और हेडली के साथ मिलकर काम करने का दोषी करार दिया गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि उनके प्रशासन में दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक तहव्वुर राणा के India प्रतयर्पण को सहमति दे दी है। ताकि वह 26/11 के मुंबई हमले में सहयोग का मुकदमा भारत में लड़े और इसका सामना करें।
US Court तहव्वुर राणा के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है
- आज यानी 7 मार्च 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत प्रत्यर्पण पर आतंकवादी की याचिका खारिज कर दी गई है।
- 13 नवंबर 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
- 16 दिसंबर 2024 को अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी. प्रीलोगर ने सुप्रीम कोर्ट से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज करने की अपील की थी।
- 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी। जिससे भारत में उनके प्रत्यर्पण का मार्ग साफ हुआ था।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अमेरिकी विदेश विभाग में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के संबंध में अगले कदमों का मूल्यांकन करने का ऐलान किया।
- तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर है, जिसमें 26/11 हमले की पीड़ितों को न्याय मिलना होता है हो चुका है।
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