2020 Delhi riots: जो की JNU के पूर्व छात्र है, उनपर 2020 के दिल्ली के दंगे में साजिश रचने का आरोप है। जिस कारण वो पिछले चार सालो से जेल में हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिली है। हलाकि बताया जा रहा है उन्हें ये जमानत किसी निजी कारण से दी गयी है। जानिए उन्हें जमानत मिलने की वजह क्या है और कितने दिन तक वह जेल से बाहर रहेंगे।
उमर खालिद को मिली जमानत
उमर खालिद के ऊपर सितंबर 2020 में दिल्ली में दंगे कराने के पीछे साजिश रचने का आरोप है। जिस कारण वह पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। पर उन्हें कोर्ट से राहत मिली है लेकिन यह राहत केवल कुछ दिनों के लिए ही है। आपको बता दे दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट के द्वारा उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए ही अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। फिलहाल इसका कारण व्यक्तिगत बताया जा रहा है उमर खालिद के मौसेरे भाई और बहन की शादी है जिसमें वह शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत पर है।
2020 Delhi riots: दिल्ली दंगे के लिए साज़िश रचने का आरोप
आपको बता दे उमर खालिद के ऊपर दिल्ली देंगे का साजिश रचने के आरोप लगे हैं। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद ही उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 में पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद वह जेल में पिछले चार सालों से बंद है। दिसंबर की शुरुआत में उमर खालिद और मीरन हैदर ने सामान्य, मुकदमे में देरी और लंबी कैद का आधार बनाकर भी जमानत की मांग की थी। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जवाब पेश करने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी थी। आपको बता दे उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें नसीहत दी कि वह निचली अदालत से संपर्क करें इसके बाद उमर खालिद ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।
2020 Delhi riots: पर कौन-कौन से आरोप लगे हैं
उमर खालिद पर दंगों में प्लानिंग करने के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां के तहत भी आरोप लगाए गए हैं और इसके अलावा भी उमर खालिद पर कई तरह के दूसरे मामले भी दर्ज हैं। उमर खालिद पर आईपीसी 1967 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं।
Umar Khalid: 2020 के दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, जानिए क्या है वजह