
DGCA Guidelines 2025: सैन्य हवाईअड्डों पर Flight के दौरान Photo और Video लेना अब प्रतिबंधित, DGCA ने दिए सख्त निर्देश
DGCA Guidelines 2025: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation – DGCA) ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब देश के कुछ military airports से उड़ान भरते समय या वहाँ लैंडिंग के दौरान photo और video recording करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। DGCA ने सभी एयरलाइंस और यात्रियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई भी यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
DGCA के नए दिशा-निर्देश: क्या है नया नियम?
DGCA ने यह निर्देश उन सभी विमानों के लिए लागू किया है जो देश के संवेदनशील military bases जैसे अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू और जैसलमेर जैसे हवाईअड्डों से टेकऑफ या लैंडिंग करते हैं। इन निर्देशों के अंतर्गत:
- Takeoff और Landing के दौरान यात्रियों को विमान की window shades नीचे रखना अनिवार्य होगा।
- फ्लाइट जब तक 10,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाती या पूरी तरह से जमीन पर रुक नहीं जाती, तब तक कोई भी photo या video लेना सख्त मना है।
- एयरलाइंस को यात्रियों को इस नियम के बारे में जानकारी देने के लिए pre-flight announcements, in-flight screens और cabin crew briefing करना अनिवार्य किया गया है।
- एयरलाइंस को अपने ground staff और cabin crew को इस नियम के अनुपालन के लिए विशेष प्रशिक्षण देना होगा।
क्यों लिया गया यह फैसला? (Why This Ban Was Imposed)
DGCA के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कई यात्री टेकऑफ या लैंडिंग के समय सैन्य हवाईअड्डों से बाहर के फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इससे:
- सेना की गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक हो जाती है।
- हवाईअड्डों की strategic layout इंटरनेट पर आ जाती है।
- देश की national security को खतरा उत्पन्न होता है।
यही कारण है कि DGCA ने यह कड़ा निर्णय लिया है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की security breach न हो।
DGCA Guidelines 2025: क्या होगी सजा नियम तोड़ने पर? (Penalties Under Civil Aviation Rules)
DGCA ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो:
- उस पर Civil Aviation Requirements (CAR) के तहत fine लगाया जा सकता है।
- ऐसे यात्री को कुछ मामलों में No-Fly List में भी डाला जा सकता है।
- इसके अलावा, legal prosecution भी संभव है, अगर फोटो/वीडियो के कारण सुरक्षा में सेंध लगती है।
एयरलाइंस को क्या करना होगा? (Responsibilities of Airlines)
DGCA ने सभी एयरलाइंस को अपने standard operating procedures (SOPs) में बदलाव करने का निर्देश दिया है। अब एयरलाइंस को:
- फ्लाइट के दौरान टेकऑफ और लैंडिंग से पहले window shades बंद करवाने की जिम्मेदारी उठानी होगी।
- यात्रियों को नियमों की जानकारी देने के लिए multiple announcements करने होंगे।
- एयरपोर्ट पर notice boards और फ्लाइट के अंदर digital screens के माध्यम से सूचना देनी होगी।
- अपने कर्मचारियों को aviation security awareness training देना अनिवार्य होगा।
कुछ एयरलाइंस ने पहले ही इन निर्देशों को लागू करना शुरू कर दिया है और सुरक्षा के इन नियमों को passenger safety briefings में शामिल किया गया है।
DGCA Guidelines 2025: यात्रियों से क्या उम्मीद की जा रही है? (What Passengers Should Know)
DGCA और भारत सरकार ने यात्रियों से अपील की है कि:
- वे इन नियमों को गंभीरता से लें और अपने personal gadgets से फोटो/वीडियो न लें।
- किसी भी स्थिति में अगर उन्हें कोई भ्रम हो, तो वे तुरंत cabin crew से संपर्क करें।
- सुरक्षा से जुड़ी किसी भी गतिविधि को रिकॉर्ड करने से बचें।
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